Haryana News: हरियाणा सरकार का भर्तियों में बोनस अंक का फैसला रद्द, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
Haryana News: हरियाणा में सामाजिक और आर्थिक आधार पर नंबर पर नौकरी पाने वालों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

Haryana News: हरियाणा में सामाजिक और आर्थिक आधार पर नंबर पर नौकरी पाने वालों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा 11 जून 2019 को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है।

इस अधिसूचना में सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 नंबर देने का प्रावधान था। यह फैसला जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने सुनाया। इस अधिसूचना को अभ्यर्थी मोनिक रमन समेत अन्य को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट के वकील के अनुसार 4 भर्तियों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इन भर्तियों में नए सिरे से मेरिट बनाने के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार को यह प्रक्रिया 4 महीने में पूरी करनी होगी। ऐसे में नौकरी पर लगे कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मडंरा रहा है।
हालांकि सरकार की ओर से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मनोहर सरकार ने बोनस अंक देने का फैसला किया था। ये फैसला साल 2021 से लागू हुआ था।










